नई दिल्ली: अगर आप इनकम टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग सेक्शन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम (GTI) से कुछ तय निवेश और खर्च घटाकर टैक्स बोझ कम किया जा सकता है। इनमें 80C से लेकर 80U तक कई अहम धाराएँ शामिल हैं।
80C: सबसे लोकप्रिय टैक्स सेविंग विकल्प
इस सेक्शन के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती मिलती है। इसमें शामिल हैं:
- एलआईसी प्रीमियम, पीपीएफ ( LIC Premium, PPF )
- ईएलएसएस म्यूचुअल फंड ( ELSS Mutual Fund )
- बैंक एफडी ( Bank FD )
- बच्चों की ट्यूशन फीस ( Children’s tuition fees )
- प्रिंसिपल रीपेमेंट (हाउसिंग लोन) ( Principal Repayment (Housing Loan) )
- सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana )
होम लोन (Home Loan)और प्रॉपर्टी से जुड़ी राहत
- 80CCD(1B): एनपीएस ( NPS ) में निवेश पर अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती
- 80EE: पहली बार घर खरीदने पर ब्याज पर ₹50,000
- 80EEA: अफोर्डेबल हाउसिंग ( Affordable housing ) पर ब्याज में ₹1.5 लाख तक
- 80EEB: इलेक्ट्रिक व्हीकल ( Electric vehicle ) लोन के ब्याज पर ₹1.5 लाख
इंश्योरेंस (Insurance) और हेल्थ (Health) से जुड़ी कटौतियाँ
- 80D:
स्वयं/परिवार: ₹25,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000)
माता-पिता: अतिरिक्त ₹25,000 / ₹50,000 - 80DD: डिपेंडेंट की दिव्यांगता पर ₹75,000–₹1.25 लाख
- 80DDB: गंभीर बीमारियों के इलाज पर ₹40,000 / ₹1 लाख
शिक्षा (Education), ब्याज और दान (Interest and donations)
- 80E: एजुकेशन लोन के ब्याज पर पूरी कटौती (कोई लिमिट नहीं)
- 80TTA: सेविंग अकाउंट ब्याज (Savings account interest) पर ₹10,000
- 80TTB: सीनियर सिटीजन ( Senior citizens ) के लिए ब्याज पर ₹50,000
- 80G: दान पर 50% या 100% कटौती (शर्तों के साथ)
- 80GGA / 80GGC: वैज्ञानिक अनुसंधान व राजनीतिक दलों को दान
सैलरी, रोजगार और अन्य फायदे ( Salary, employment and other benefits )
- 80GG: एचआरए ( HRA ) न मिलने पर किराए की कटौती
- 80JJA: बायो-डीग्रेडेबल वेस्ट (Biodegradable waste) से जुड़े रोजगार पर छूट
- 80JJAA: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार पर इंसेंटिव
- 80U: स्वयं दिव्यांग व्यक्ति के लिए ₹75,000–₹1.25 लाख
आखिर में
इनकम टैक्स के ये सेक्शन सही प्लानिंग के साथ आपकी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जरूरी है कि आप निवेश और खर्च को इन धाराओं के अनुसार समझें और समय पर क्लेम करें, ताकि टैक्स सेविंग का पूरा फायदा मिल सके।

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